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About This Service
PSARA लाइसेंस, जिसका पूरा नाम है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालन को कानूनी रूप से अधिकृत करने के लिए आवश्यक है। यह लाइसेंस सुनिश्चित करता है कि निजी सुरक्षा एजेंसियां नियमों का पालन करें और उचित प्रशिक्षण और संचालन मानकों का पालन करें।